उत्तराखंड

पक्सो एक्ट के आरोपी को 21 वर्ष का कठोर कारावास

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अल्मोड़ा। लैगिंक अपराध के एक मामले में विशेष न्यायाधीश (पक्सो) श्रीकान्त पाण्डेय ने अभियुक्त नरेश कुमार को पक्सो एक्ट के तहत इक्कीस साल का कठोर कारावास एवं धारा 506 के तहत 3 साल का कठोर कारावास से दण्डित किया है ये सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अभियुक्त द्वारा पूर्व में इस मामले में जेल में बितायी गयी दण्डादेश की उक्त अवधि में समायोजित की जाएगी। अभियोजन कहानी के अनुसार दिनांक 22-11-2021 को पीड़िता को अभियुक्त नरेश कुमार ने कोल्डड्रिंक में नशे की दवाई मिलाकर पिलाई और दुष्कर्म किया। पीड़िता के गर्भवती होने पर परिजनों को इसकी जानकारी हुई। जिस पर पीड़िता के पिता द्वारा अभियुक्त के विरूद्घ थाना सल्ट में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरूद्घ थाना सल्ट में अभियोग पंजीत किया गया। विवेचना अधिकारी द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश, अल्मोड़ा के न्यायालय में चला। इस मामले में अभियोजन की ओर से दस गवाहों को न्यायालय में परीक्षित किया गया तथा अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, पूरन सिंह कैड़ा, विशेष लोक अभियोजक घनश्याम जोशी, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी शेखर चन्द्र नैल्वाल द्वारा मामले में सबल पैरवी की गई तथा दस्तावेजी साक्ष्य भी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। विशेष न्यायाधीश (पक्सो), अल्मोड़ा द्वारा पत्रावली पर मौजूद मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का परिशीलन कर अभियुक्त नरेश कुमार पुत्र इन्द्र राम निवासी स्याही लैण तहसील सल्ट जिला अल्मोड़ा को धारा 376(3) ताहि धारा-5 (र)(पप) सपठित धारा-6 पक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त को 21 (इक्कीस) साल का कठोर कारावास एवं धारा 506 ताहि के तहत तीन साल का कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

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