किशोरों के मामले में पुलिस अधिकारी को सादी वर्दी में होना चाहिए रू मिश्रा

Spread the love

अल्मोड़ा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से न्यायालय सभागार में किशोर न्याय अधिनियम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें किशोर पुलिस यूनिट, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड व संरक्षण गृह के पदाधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों को अधिनियम व योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रवि शंकर मिश्रा बताया कि बच्चों को जब पेश किया जाता है, तो वह अधिकारी सादी वर्दी में होना चाहिए। किशोर की गोपनीयता का पूरा ध्यान दिया जाएगा। हर कार्य किशोर के सर्वोत्तम लाभ को ध्यान में रखते हुए किये जाएंगे। उन्होंने बताया कि बच्चा निशुल्क विधिक सहायता का अधिकारी है। उन्होंने कहा कि किसी किशोर को यदि गिरफ्तार किया जाता है तो इसकी सूचना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दें। ताकि ऐसे किशोर को निशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जा सके। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष रघु तिवारी ने समिति के कार्यों की विस्तार से जानकारी दी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *