पुलिस समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे रिपब्लिक टीवी के सीएफओ
नई दिल्ली , एजेंसी। टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट (टीआरपी) से टेड़छाड़ करने वाले रैकेट की जांच के सिलसिले में मुंबई पुलिस द्वारा जारी समन के खिलाफ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) शिव सुब्रमण्यम सुंदरम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसी याचिका का हवाला देते हुए वह शनिवार को मुंबई पुलिस के समक्ष पेश नहीं हुए।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सुंदरम के खिलाफ शुक्रवार को समन जारी किया गया था। उन्होंने पुलिस से बयान दर्ज नहीं करने का अनुरोध किया है क्योंकि चौनल की याचिका पर हफ्तेभर के अंदर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुंदरम और दो प्रमुख विज्ञापन कंपनियों के प्रमुखों को बयान दर्ज कराने के लिए शनिवार सुबह 11 बजे मुंबई पुलिस की अपराध शाखा कार्यालय बुलाया गया था। इस समन के आधार पर मैडिसन वर्ल्ड एंड मैडिसन कम्युनिकेशंस के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सैम बलसारा अपना बयान दर्ज कराने अपराध शाखा के समक्ष पेश हुए।
बता दें कि फर्जी टीआरपी रैकेट मामले की जांच मुंबई पुलिस की अपराध खुफिया इकाई (सीआइयू) कर रही है। मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने दावा किया था कि रिपब्लिक टीवी समेत तीन चौनलों ने टीआरपी के साथ टेड़छाड़ की थी। टीआरपी को मापने वाले संगठन ब्रडकास्ट अडियंस रिसर्च काउंसिल (बार्क) ने इस संबंध में हंस रिसर्च ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड के जरिये शिकायत दर्ज करवाई थी।