राजनीतिक दल एवं उम्मीदवार बिना प्रमाणित विज्ञापन प्रकाशित न कराएं

Spread the love

जयन्त प्रतिनिधि।
रूद्रप्रयाग : उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी श्याम सिंह राणा ने बताया कि निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के क्रम में मतदान के दिन और मतदान के एक दिन पूर्व कोई भी राजनैतिक दल, उम्मीदवार किसी प्रकार का संगठन या कोई व्यक्ति प्रिंट मीडिया में कोई भी विज्ञापन प्रकाशित नहीं कराएगा जब तक राजनैतिक विज्ञापनों की सामग्री उनके द्वारा पूर्व से प्रमाणित न हो।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी ने बताया कि राजनैतिक दल, उम्मीदवार किसी प्रकार का संगठन एवं कोई व्यक्ति जनपद स्तर पर गठित मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) के पूर्व प्रमाणन के राजनैतिक विज्ञापन प्रिंट मीडिया प्रकाशित एवं प्रचारित न हों। यदि किसी के द्वारा ऐसा किया जाता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने सभी से यह भी अपेक्षा की है कि कोई भी फेक न्यूज एवं भ्रामक समाचार पर विश्वास न करें एवं बिना प्रमाणिकता के शेयर न करें। यदि किसी के संज्ञान में ऐसा पाया जाता है तो इसकी सूचना जिला प्रशासन अथवा मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति को उपलब्ध कराएं, ताकि इस संबंध में उचित कार्यवाही की जा सके।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *