उत्तराखंड

निशुल्क विधिक सहायता के लिए डाक कर्मचारी करेंगें मदद

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जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा ग्रामीणों को निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए डाक कर्मियों की मदद ली जाएगी।
जिले के हर डाक घर के बाहर डिस्पले बोर्ड भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लगाया जाएगा। जिस किसी भी व्यक्ति को विधिक सहायता की आवश्यकता होगी वह संबंधित डाक घर या डाककर्मी के माध्यम से वहां रखे निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के आवेदन पत्र को स्वयं भरकर या डाक विभाग के कर्मचारी से भरवाकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेज सकते है। डाक कर्मियों को प्रदान किये गये राजकीय फोन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक सेवा का एप डाउनलोड करवाया जा रहा है। इस एप के माध्यम से भी निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के आवेदन के साथ प्रतिकर प्राप्त करने का आवेदन किया जा सकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव संदीप कुमार तिवारी के द्वारा ऑनलाईन माध्यम से डाक विभाग के निरीक्षकों व प्रवेक्षकों (मेल ओवरसियर) को प्रशिक्षित किया गया। उन्होंने अन्य डाक कर्मियों को भी प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के डाटा इंट्री ऑपरेटर सूरज कुमार के द्वारा विधिक सेवा एप की जानकारी दी गई व उसे इंस्टाल करना सिखाया गया। सचिव ने बताया गया कि अब जिले के हर व्यक्ति डाक कर्मियों के माध्यम से ऑनलाईन या ऑफलाईन तरीके से नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते है। किसी अपराध से पीड़ित होने पर प्रतिकर प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र भी भेज सकते है। जिससे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी विधिक सेवा का अधिकार प्राप्त होगा और इससे सामाजिक न्याय की संरचना मजबूत होगी।

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