मतदान और मतगणना के दौरान मोबाइल फोन और कैमरा रहेगा प्रतिबंधित
जयन्त प्रतिनिधि।
चमोली : चमोली में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ क्षेत्र पंचायत प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख व कनिष्ठ उप प्रमुख पद के लिए होने वाले मतदान को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। निर्वाचन प्रक्रिया के तहत मंगलवार को नाम वापसी की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए दो-दो प्रत्याशियों की निर्वाचन प्रक्रिया 14 अगस्त को संपन्न कराई जाएगी।
सहायक निर्वाचन अधिकारी /अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्देशों के क्रम में त्रिस्तरीय पंचायतों के नव निर्वाचित क्षेत्र पंचायत के सदस्यों एवं जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा क्रमश: क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख, कनिष्ठ उप प्रमुख के लिये होने वाले मतदान दिवस तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के लिये होने वाले मतदान दिवस को अपने क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के पद पर निर्वाचित होने से सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी अथवा सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया प्रमाण-पत्र के साथ कोई भी अधिकृत एक फोटो युक्त पहचान पत्र अपने साथ लेकर आना अनिवार्य है। अध्यक्ष/उपाध्यक्ष जिला पंचायत चमोली पद के प्रत्याशी को प्रचार हेतु केवल एक वाहन की अनुमति होगी, मतदान एवं मतगणना स्थल से 100 मीटर के भीतर प्रत्याशी, निर्वाचनकर्मी और अधिकृत अधिकारियों को छोड़कर किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा। सुरक्षा व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी निगरानी रखी जाएगी। कहा कि प्रमुख/उप प्रमुख क्षेत्र पंचायत अथवा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष जिला पंचायत के मतदान में प्रतिभाग करने के लिए दस्तावेजों को लेकर आना आवश्यक है। जिससे मतदाता/सदस्य के रूप में उनकी पहचान सुनिश्चित की जा सके। साथ ही जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख तथा कनिष्ठ उप प्रमुखों के पद के निर्वाचन में मतगणना के समय उम्मीदवार/ प्रस्तावक/अनुमोदक में से कोई एक व्यक्ति ही मतगणना हॉल में उपस्थित रह सकता है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जिला पंचायत के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचन में मतदान एवं मतगणना के दौरान मोबाईल फोन/कैमरा/कैमरायुक्त इलैक्ट्रोनिक घड़ी व पैन, कैमरायुक्त शर्ट का बटन एवं ऐसे इलैक्ट्रॉनिक सामग्री, जिससे मतपत्रों की फोटो ली जा सकती है, मतदान एवं मतगणना कक्ष/हॉल में पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।