अधिसूचित मार्गों के परिवर्तन करने संबंधी अधिसूचना पर रोक

Spread the love

 

नैनीताल। हाईकोर्ट ने सरकार की ओर से कुमाऊं व गढवाल संभाग के अधिसूचित मार्गों को उपांतरण ( परिवर्तन) करने के संबंध में 27 मार्च 2023 को जारी अधिसूचना पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
मंगलवार को न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार देहरादून निवासी राम कुमार सैनी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि कुमाऊं व गढ़वाल संभाग के अधिसूचित मार्गों के उपांतरण करने के लिए धारा 102 मोटर यान अधिनियम की शक्तियों का उपयोग करते हुए 27 मार्च 2023 को प्रस्तावित अधिसूचना जारी की थी। याचिका में कहा कि इस अधिसूचना के तहत अभ्यादन 30 दिन के भीतर सचिव परिवहन विभाग उत्तराखंड शासन के समक्ष प्रस्तुत करना था और अभ्यादनों की सुनवाई के लिए नरेंद्र कुमार जोशी अपर सचिव परिवहन विभाग उत्तराखंड शासन को सुनवाई के लिए प्राधित अधिकारी नामित किया था। याचिका में कहा कि यह अधिसूचना धारा 102 के तहत जारी नहीं की है। क्योंकि अधिसूचना में सुनवाई का समय व स्थान अफिशियल गजट में प्रकाशित करना आवश्यक है जो नहीं किया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *