जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार : नगर निगम चुनाव को लेकर आरक्षण की अधिसूचना मानकों के विपरीत होने का आरोप लगाते अधिवक्ता अरूण भट्ट ने न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने का निर्णय लिया है। कहा कि जनता की अनदेखी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
अधिवक्ता अरूण भट्ट ने कहा कि आरक्षण को लेकर चुनाव आयोग ने कोई नीतिगत प्रक्रिया नहीं अपनाई। पिछले चुनाव की लिस्ट को ही जस की तस लागू कर दिया। कहा कि आरक्षण का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को समुचित अवसर प्रदान करना है। कहा कि वर्तमान में आरक्षण की प्रक्रिया को पिछले कई सालों से चली आ रही नीति को दोबारा से लागू कर दिया गया है। कहा कि चुनाव आयोग का यह निर्णय न्याय व समता की दृष्टिकोण से अनुचित व अन्यायपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस संबध में हाईकोर्ट के वरिष्ठ व चुनाव प्रक्रिया के जानकार अधिवक्ताओं से विचार विमर्श किया जा रहा है। कहा कि आपत्ति निस्तारण की तिथि के बाद उच्च न्यायालय नैनीताल में जनहित याचिका दायर की जाएगी।