जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार : अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में आरोपी पुलकित आर्य की पत्नी से अभियोजन पक्ष की ओर से सवाल-जवाब किए गए। समय पूर्ण हो जाने के कारण अदालत ने गवाह को सात फरवरी को पुन: न्यायालय में प्रस्तुत होने के निर्देश दिए हैं।
बताते चलें कि प्रदेश के बहुचर्चित वनंतरा प्रकरण में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई चल रही है। मामले में तीन जनवरी से बचाव पक्ष की ओर से गवाह पेश किए जा रहे हैं। इस क्रम में 17 जनवरी को बचाव पक्ष की ओर से आरोपित पुलकित आर्य की पत्नी को बतौर गवाह न्यायालय में पेश किया गया। बचाव पक्ष की ओर से गवाह से कई सवाल किए गए। गवाह ने मामले में उनके पति सहित अन्य को गलत तरीके से फंसाने की बात कही। बचाव पक्ष के सवाल अधिक होने के कारण अभियोजन पक्ष को जिरह का मौका नहीं मिल पाया। जिस पर न्यायालय ने 31 जनवरी को गवाह को पुन: न्यायालय में प्रस्तुत होने के निर्देश दिए थे। इस क्रम में गवाह पुन: न्यायालय में प्रस्तुत हुई, जहां अभियोजन पक्ष ने उनसे सवाल-जवाब किए। समय की कमी के कारण जिरह पूर्ण नहीं हो पाई, जिसके चलते अदालत ने सात फरवरी को पुन: गवाह को न्यायालय में प्रस्तुत होने को कहा है।