राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से नहीं मिली जमानत, अब 16 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

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नई दिल्ली , चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की तमाम दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई को सोमवार 16 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 16 फरवरी को होगी।
सुनवाई के दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजपाल यादव के 3 करोड़ रुपये से अधिक की राशि चुकाने के आश्वासन पर चिंता व्यक्त की और कहा कि मामला काफी समय से लंबित है। मिंट की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायालय ने बताया कि पुनरीक्षण सुनवाई और मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान कई बार वादे किए जाने के बावजूद, राजपाल यादव ने लगभग 25-30 बार सुनवाई स्थगित करवाई और बकाया राशि का भुगतान नहीं किया।
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव से कहा, ‘आप जेल इसलिए गए हैं क्योंकि आपने अपना वादा पूरा नहीं किया।Ó कोर्ट का कहना है कि राजपाल यादव को कम से कम दो दर्जन से ज्यादा मौके दिए गए, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। राजपाल यादव ने परिवार में शादी का हवाला देते हुए बेल मांगी थी।
बार एंड बेंच के अनुसार, सुनवाई के दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें आपके प्रति सहानुभूति हो सकती है, लेकिन कानून तो कानून है। आपने अदालत के आदेश के बावजूद आत्मसमर्पण नहीं किया और तभी आत्मसमर्पण किया जब अदालत ने दोबारा आदेश जारी किया।

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