उत्तराखंड

दुष्कर्म आरोपी को 10 वर्ष की कैद

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रुड़की। अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) मौहम्मद सुल्तान की अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को दस साल कठोर कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर साठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। शासकीय अधिवक्ता विवेक कुश ने बताया कि गंगनहर कोतवाली क्षेत्र निवासी पीड़िता ने दो फरवरी 2021 को कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि दुर्गेश पुत्र जगदीश निवासी शिव मंदिर के पास, चंद्रपुरी गंगनहर से करीब पांच साल से जान-पहचान थी। पीड़िता के पति की मौत हो चुकी थी। आरोपी ने पीड़िता को झांसे में लिया और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। उसकी अश्लील वीडियों और फोटो बना ली। अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर वह लगातार दुष्कर्म करता रहा। बाद में आरोपी ने उसके वीडियो वायरल कर दिए। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बाद में उसे जमानत मिल गई। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी को दुष्कर्म का दोषी माना और दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर साठ हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जुर्माने की राशि में पचास हजार रुपये बतौर प्रतिकर पीड़िता को दिए जाएंगे। अदालत ने पीड़िता की आर्थिक स्थिति को देखते हुए पांच लाख रुपये प्रतिकर के रूप में दिलाए जाने को न्यायोचित माना। डीएम हरिद्वार और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को उचित प्रतिकर दिलाए जाने के लिए निर्णय की कपी भेजने के आदेश भी दिए।

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