यूसीसी पोर्टल पर मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य

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जयन्त प्रतिनिधि।
चमोली : उत्तराखण्ड राज्य में 27 जनवरी, 2025 से समान नागरिक संहिता लागू हो गई है। इससे राज्य में प्रत्येक नागरिक के संवैधानिक और नागरिक अधिकार एक समान हो गए हैं। विवाह, विवाह विच्छेद या लिविंग रिलेशन का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और शहरी क्षेत्र में अधिशासी अधिकारी कार्यालय में पंजीकरण कराया जा सकता है। समान नागरिक संहिता के तहत पंजीकरण के लिए एक पोर्टल बनाया गया है, जिसमें लॉगिन कर स्वयं भी पंजीकरण किया जा सकता है।
जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि यूसीसी पोर्टल पर पंजीकरण के लिए तहसील स्तर पर एसडीएम को रजिस्ट्रार और नगर क्षेत्र में अधिशासी अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को सब रजिस्ट्रार नामित किया गया है। इस संबंध में किसी भी प्रकार की अपील उप जिलाधिकारी कार्यालय में की जा सकती है। उन्होंने बताया कि 26 मार्च, 2010 के बाद सभी को विवाह, विवाह विच्छेद तथा लिविंग रिलेशन का समान नागरिक संहिता लागू होने के 6 माह के अंदर पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि आगामी 03 फरवरी को क्लेक्ट्रेट परिसर में समान नागरिक संहिता को लेकर कार्यशाला का आयोजन भी किया जाएगा। उन्होंने जनपद के नागरिकों से अपील की है कि 26 मार्च, 2010 के बाद विवाह और लिविंग रिलेशन का पंजीकरण यूसीसी पोर्टल पर अवश्य कराएं। ताकि बाद में किसी प्रकार की समस्या न हो।

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