बिग ब्रेकिंग

मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को राहत, हाई कोर्ट ने सशरीर हाजिर होने के आदेश पर लगाई रोक

Spread the love
Backup_of_Backup_of_add

रांची। मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट में रांची एमपी झ्र एमएल कोर्ट द्वारा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को सशरीर उपस्थित होने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। एकल पीठ के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी ने सुनवाई के बाद निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी। इसके साथ ही न्यायालय ने राहुल गांधी के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है।
अब राहुल गांधी से जुड़े मामले की सुनवाई 16 अगस्त को होगी। झारखंड उच्च न्यायालय के इस आदेश से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है और अब उन्हें रांची सिविल कोर्ट में सशरीर हाजिरी नहीं लगानी पड़ेगी। राहुल गांधी की ओर से उच्च न्यायालय के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर रॉय ने पक्ष रखा था।
उल्लेखनीय है कि रांची के रहने वाले प्रदीप मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि का केस किया था जिसपर रांची एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है। राहुल गांधी ने सीआरपीसी(कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर) की धारा 205 के तहत सशरीर पेशी से छूट मांगी थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद इस मामले को लेकर राहुल गांधी झारखंड उच्च न्यायालय पहुंचे थे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!