शिवलिंग पर बिच्छू वाले मामले में शशि थरूर को सुप्रीम कोर्ट से राहत
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को निशाना बनाकर कथित तौर पर ‘शिवलिंग पर बिच्छू’ वाली टिप्पणी करने के लिए दायर मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस सांसद शशि थरूर के विरुद्ध ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक को चार सप्ताह के लिए बढ़ा दिया। जस्टिस हृषिकेश राय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने थरूर की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए दिल्ली पुलिस और शिकायतकर्ता को चार सप्ताह का समय दिया है। पीठ ने निर्देश दिया कि अंतरिम आदेश (मानहानि कार्यवाही पर रोक का) जारी रहेगा।
दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसिटर जनरल राजकुमार भास्कर ठाकरे ने कहा कि प्राथमिक प्रश्न यह है कि शिकायतकर्ता बीजेपी नेता राजीव बब्बर पीड़ित पक्ष हैं या नहीं।
ठाकरे और बब्बर के वकील ने समय की मांग की
बाद में ठाकरे और बब्बर के वकील ने याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की। टॉप अदालत ने 10 सितंबर को मामले में ट्रायल कोर्ट के समक्ष मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। थरूर ने दिल्ली हाई कोर्ट के 29 अगस्त के आदेश के विरुद्ध शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसमें उनके विरुद्ध मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने से इनकार करते हुए उन्हें 10 सितंबर को ट्रायल कोर्ट में पेश होने को कहा गया था।