उत्तराखंड

धार्मिक उन्माद, भड़काऊ सामाग्री का प्रसारण रहेगा बंद

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बागेश्वर। धार्मिक उन्माद, भड़काऊ सामग्री का प्रसारण करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। शिकायत पर दोषी पाए जाने पर दो वर्ष की सजा और जुर्माना भी लगेगा। गुरुवार को कलक्ट्रेट में जनपद में टीवी, केबल चौनलों, रेडियो, एफएम पर प्रसारित होने वाले प्रसारणों को लेकर सतत अनुश्रवण एवं प्राप्त शिकायतों के निवारण को जिला स्तरीय मानिटरिग कमेटी की बैठक हुई। डीएम विनीत कुमार ने कहा कि स्थानीय टीवी चौनल, एफएम रेडियो भारत की सम्प्रभुता और अखंडता, राज्य सुरक्षा हितों लोक व्यवस्था, शिष्टता, नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि या अपराध उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रसारण करेंगे। धार्मिक उन्माद, भड़काऊ सामाग्री का प्रसारण कतई नहीं करेंगे। ऐसा प्रसारण करने में पहली बार दो वर्ष की सजा व जुर्माना दोनों हो सकता है। नियमित निगरानी एवं अनुश्रवण के लिए कमेटी का गठन किया गया है। जिसमें जिलाधिकारी अध्यक्ष व पुलिस अधीक्षक, जिला सूचना अधिकारी, प्राचार्य राजकीय डिग्री कालेज कांडा, प्रधानाचार्य जीजीआइसी, दूरदर्शन केशव भट्ट, आदर्श ज्ञानार्जन विद्यालय समिति के मोहन चंद्र जोशी, निदेशक जन शिक्षण संस्थान डा़ जितेंद्र तिवारी सदस्य हैं। किसी को भी कोई शिकायत हो तो वे अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित शिकायत सेल में शिकायत कर सकते हैं। उन्होंने टीवी केबल चौनलों, एफएम रेडियो में प्रसारित होने वाली सामाग्री को 90 दिनों तक अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखने के निर्देश आपरेटरों को दिए। ताकि किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर प्रसारित विषय वस्तु प्राप्त की जा सके। बैठक में अपर जिलाधिकारी चंद्र सिंह इमलाल, पुलिस उपाधीक्षक विपिन पंत, जिला सूचना अधिकारी गोविद सिंह बिष्ट, प्रतिनिधि आदर्श ज्ञानार्जन विद्यालय समिति मोहन चंद्र जोशी, निदेशक जन शिक्षण संस्थान बागेश्वर डा़ जितेंद्र तिवारी, प्राचार्य राजकीय डिग्री कालेज कांडा डा़ मधूलिका पाठक आदि मौजूद थे।

 

 

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