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रिजॉर्ट स्वामी पर 50 हजार का जुर्माना

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अल्मोड़ा। रानीखेत में बिना खाद्य लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के रिजॉर्ट चलाना संचालक को भारी पड़ गया। न्यायालय ने बिना लाइसेंस और एक्सपायरी सामान समेत किचन में गंदगी मिलने पर रिजॉर्ट स्वामी पर 50 हजार का जुर्माना लगाया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय कुमार सिंह ने 15 मई 2019 को रानीखेत में कई रिजॉर्टों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने इरफान पुत्र मोहम्मद हसन के रिजॉर्ट को देखा। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी को रिजॉर्ट के किचन में विभिन्न खाद्य पदार्थ खुली अवस्था में और एक्पायरी सामान मिला। जिन पर मक्खियों और जीवाणुओं का संक्रमण था। कूड़ेदान भी खुले और गंदी अवस्था में पाये गए। खाद्य पदार्थ सोया की वैधता खत्म हो गई थी। जबकि संचालक के पास खाद्य सुरक्षा का लाइसेंस भी नहीं मिला। इसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय कुमार सिंह ने रिजॉर्ट संचालक को नोटिस जारी कर चालान काटने के साथ ही न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज होने के बाद 27 अक्तूबर 2020 को विपक्ष ने प्रार्थन पत्र देकर अपनी गलती कबूल ली। और नियमानुसार कार्रवाई और अर्थदंड भरने को तैयार हुआ। जिसके बाद बुधवार को अपर जिला मजिस्ट्रेट बीएल फिरमाल ने रिजॉर्ट स्वामी पर 50 हजार का जुर्माना लगाते हुए। दोबारा गलती नहीं करने की हिदायत दी।
ये किया था उल्लंघन
-बिना खाद्य लाइसेंस के चला रहा था रिजॉर्ट
-खाद्य सामग्री खुली और गंदगी में रखी थी
-खाद्य पदार्थ में उपयोग होने वाले बर्तन भी गंदगी पर रखे थे
-सोया की वैद्यता तिथि समाप्त हो गई थी

 

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