नई दिल्ली ,इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा है क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सिविल रिवीजन पिटीशन खारिज कर दी है। हाई कोर्ट के इस फैसले से आज यह साफ हो गया है कि संभल की जिला अदालत में सर्वे का मुकदमा आगे चलेगा। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मुस्लिम पक्ष की दलीलें नामंजूर करते हुए यह फैसला सुनाया है।एएसआई द्वारा सर्वे कराए जाने के आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी की ओर हाई कोर्ट में दाखिल रिवीचन याचिका खारिज हो चुकी है, जिससे मस्जिद के सर्वे का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। 13 मई को मस्जिद कमेटी की सिविल रिवीजन पिटीशन पर बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमे की पोषणीयता को चुनौती दी थी।