मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनसीपी नेता नवाब मलिक को राहत, मेडिकल आधार पर एससी ने दी जमानत

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नई दिल्ली , मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मलिक की ओर से पेश हुए वकील की दलीलों पर गौर किया कि मलिक कई बीमारियों से पीडि़त हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि मलिक की मेडिकल जमानत बॉम्बे हाईकोर्ट में नियमित जमानत याचिका के निपटारे तक वैध रहेगी। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जमानत देने का विरोध नहीं किया और कहा कि अंतरिम चिकित्सा जमानत को स्थायी किया जा सकता है।
ईडी ने फरवरी 2022 में भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से जुड़े मामले में मलिक को गिरफ्तार किया था। मलिक ने हाईकोर्ट से राहत मांगी थी और दावा किया था कि वह कई अन्य बीमारियों के अलावा क्रोनिक किडनी रोग से पीडि़त है। उन्होंने योग्यता के आधार पर जमानत भी मांगी थी। मलिक के खिलाफ ईडी का मामला दाऊद इब्राहिम तथा उसके साथियों के खिलाफ राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून के तहत दर्ज एक प्राथमिकी पर आधारित है।

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