देहरादून। चेक बाउंस के एक मामले में कोर्ट ने दोषी एसडीआरएफ सिपाही को तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय प्रतीक कपिल ने 2.70 लाख रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया है। नेहरू कॉलोनी निवासी सुशील मग्गो ने अपने अधिवक्ता राजीव शर्मा के माध्यम से कालसी निवासी विकेश कुमार के खिलाफ अदालत में केस दायर किया था। बताया कि आरोपी विकेश ने घनिष्ठता के चलते सुशील मग्गो से कुल पांच लाख रुपये उधार लिए थे। आरोपी रकम लौटाने के लिए दो लाख रुपये का एक चेक पीड़त को दिया था। पीड़ित ने चेक बैंक में लगाया तो बाउंस हो गया। अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलों को खारिज करते हुए आरोपी विकेश कुमार को चेक बाउंस का दोषी पाया। जुर्माने के 2.70 लाख में 2.68 लाख रुपये शिकायतकर्ता को मिलेंगे। शेष रकम राजकीय कोष में जमा होगी।