परीक्षा केंद्रों पर रहेगी धारा-144 प्रभावी
रुद्रप्रयाग। जिले में आगामी 3 अप्रैल को होने वाली राज्य सिविलध्प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा को लेकर नौ केन्द्र बनाए गए है। परीक्षा के लिए बनाए गए सभी परीक्षा केंद्रों में धारा-144 प्रभावी रहेगी। उप जिलाधिकारी सदर अपर्णा ढौंडियाल ने बताया कि सब डिवीजन रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जिसमें अटल उत्ष्ठ राइंका रुद्रप्रयाग, राबाइंका रुद्रप्रयाग, गुरु रामराय पब्लिक इंटर कलेज तिलणी, राजकीय पलीटेक्निक रतूड़ा, राइंका रतूड़ा, जिला शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र रतूड़ा, राइंका अगस्त्यमुनि, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अगस्त्यमुनि तथा राजकीय बालिका इंटर कलेज अगस्त्यमुनि शामिल हैं। बताया कि तीन अप्रैल को दो पालियों में होने वाली परीक्षा के सफल संचालन सहित कानून व्यवस्था बनाए रखने, परीक्षा केंद्रों के बाहर व भीतर अनुशासनहीनता, धमकी, मारपीट तथा घातक आक्रमणों जैसी घटनाओं व परीक्षार्थियों को अनुचित साधन के प्रयोग आदि के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 लागू होगी। उन्होंने बताया कि उक्त परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में परीक्षा प्रारंभ के समय से समाप्ति के समय तक धारा-144 प्रभावी रहेगी। उन्होंने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड विधान की धारा-188 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।