फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा के दौरान रहेगी धारा 163 लागू

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अल्मोड़ा। परगना मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने बताया कि उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, देहरादून द्वारा फार्मासिस्ट के 62 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 22 मार्च को प्रातः 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा के शांतिपूर्ण और सुचारु संचालन को देखते हुए परीक्षा केंद्र के आसपास निषेधाज्ञा लागू की गई है। उन्होंने बताया कि परीक्षा के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान स्थित परीक्षा केंद्र के 100 गज की परिधि में प्रतिबंध लागू रहेगा। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्र के 100 गज के भीतर अस्त्र-शस्त्र, आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, लाठी-डंडा लेकर नहीं जा सकेगा। यह आदेश सुरक्षा बलों और ड्यूटी में तैनात कार्मिकों पर लागू नहीं होगा। साथ ही परीक्षा केंद्र के आसपास किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा, जबकि परीक्षार्थियों और अधिकृत कर्मियों को छूट दी गई है। परीक्षा केंद्र के आसपास ईंट, पत्थर या अन्य फेंकने योग्य वस्तुओं को एकत्रित करने पर रोक रहेगी। इसके अलावा पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के समूह में एकत्रित होने, बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग तथा किसी प्रकार के भाषण देने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने बताया कि यह आदेश 22 मार्च को निर्धारित समयावधि के दौरान प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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