देशद्रोह मामला: जेएनएयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम को नहीं मिली राहत, अंतरिम जमानत की याचिका खारिज

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नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के कथित षड्यंत्र से संबंधित मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (श्रछन्) के पूर्व छात्र शरजील इमाम को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। शरजील इमाम के अंतरिम जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए 20 जुलाई को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
शरजील इमाम के खिलाफ ब्॥-छत्ब् विरोध के दौरान 2019-2020 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिल्लिया इस्लामिया में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के लिए देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से टिप्पणी किए जाने के बाद शरजीप इमाम ने 27 मई को अंतरिम जमानत के लिए निचली अदालत का रुख किया था।
जनवरी में, दिल्ली पुलिस ने इमाम के खिलाफ आईपीसी के तहत देशद्रोह, धर्म, नस्ल आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और कड़े यूएपीए के तहत गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त होने के मामले में आरोप पत्र दायर किया था।
दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि इमाम ने केंद्र सरकार के प्रति घृणा, अवमानना घ्घ्और असंतोष को भड़काने वाले भाषण दिए और लोगों को उकसाया जिसके कारण दिसंबर 2019 में हिंसा हुई।

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