कोटद्वार-पौड़ी

सूजी और दूध का सैंपल फेल, दो पर लगा 75 हजार का जुर्माना

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जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी : मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने पर अभिनिर्णायक अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी पौड़ी इला गिरी ने कोटद्वार के एक व्यापारी पर 45 हजार और ग्राम जगत चांदपुर बड़ापुर उत्तर प्रदेश के एक दूध विक्रेता पर 30 हजार का जुर्माना लगाया है। कहा कि 15 दिनों के भीतर अर्थदंड जमा नहीं किए जाने पर भू-राजस्व की भांति वसूली की जाएगी।
अभिनिर्णायक अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी पौड़ी इला गिरी ने बताया कि अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा सुरक्षा, पौड़ी द्वारा मै0 शिवांश प्रोविजनल स्टोर बेलाडाट कोटद्वार में 5 जुलाई, 2022 को निरीक्षण किया गया, जिसमें प्रचून खाद्य सामाग्री बिक्री हेतु रखे गये थे। निरीक्षण कर खाद्य सामग्री एक किलो सूजी (खुली) खरीदी गयी जिसमें नमूने के एक भाग को फार्म वीआई सहित सीलबंद कर राजकीय विश्लेषक, राजकीय खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला, रूद्रपुर को जांच रिपोर्ट भेजे जाने हेतु प्रेषित किया गया तथा नमूने के अन्य तीन भाग सीलबंद कर अभिहित अधिकारी कार्यालय पौड़ी में जमा किये गये। राजकीय खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला, रूद्रपुर की रिपोर्ट के अनुसार सूजी का नमूना परीक्षण के उपरांत मापदडों के लिए खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं मानक विनियम 2011 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं पाया गया। जिस पर संबंधित व्यापारी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए न्यायालय में अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए थे लेकिन व्यापारी ने अपना पक्ष नहीं रखा। इसके बाद व्यापारी को एक और मौका दिया गया। जिस पर व्यापारी ने 29 को अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि संबंधित व्यापारी चंद्रपाल सिंह, शिवांश प्रोविजनल स्टोर बेलाडाट कोटद्वार पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम का उल्लघंन करने पर 45 हजार का जुर्माना लगाया गया है। कहा कि 15 दिनों के भीतर अर्थदंड जमा नहीं किए जाने पर भू-राजस्व की भांति वसूली की जाएगी।
अभिनिर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी पौड़ी इला गिरी ने बताया कि अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा सुरक्षा, पौड़ी द्वारा महताब पुत्र अल्ताफ ग्राम जगत चान्दपुर बड़ापुर से 28 मार्च 2021 को स्नेह कोटद्वार में मोटरसाइकिल पर विक्रय किये जा रहे खाद्य सामग्री भैंस व गाय एवं मिश्रित दूध (खुला) प्रत्येक 500 मिली को चार भागों खरीदा गया। जिसमें नमूने के एक भाग को फार्म वीआई सहित सीलबंद कर राजकीय विश्लेषक, राजकीय खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला, रूद्रपुर को जांच रिपोर्ट भेजे जाने हेतु प्रेषित किया गया तथा नमूने के अन्य तीन भाग सीलबंद कर अभिहित अधिकारी कार्यालय पौड़ी में जमा किये गये। राजकीय खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला, रूद्रपुर की रिपोर्ट के अनुसार सूजी का नमूना परिक्षण के उपरांत मापदडों के लिए खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं मानक विनियम 2011 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं पाया गया। जिस पर संबंधित व्यापारी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए न्यायालय में अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए थे लेकिन व्यापारी ने अपना पक्ष नहीं रखा। इसके बाद व्यापारी को एक और मौका दिया गया। जिस पर व्यापारी ने 2 अगस्त 2022 को अपना पक्ष रखा। अभिनिर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी पौड़ी इला गिरी ने बताया कि दूध विक्रेता महताब पुत्र अल्ताफ ग्राम जगत चान्दपुर बड़ापुर पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम का उल्लघंन करने पर 30 हजार का जुर्माना लगाया गया है। कहा कि 15 दिनों के भीतर अर्थदंड जमा नहीं किए जाने पर भू-राजस्व की भांति वसूली की जाएगी।

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