देहरादून। उत्तरांचल पॉवर इंजीनियर्स एसोसिएशन ने चार जून को जारी सहायक अभियंता वरिष्ठता सूची को पूरी तरह नियमानुसार करार दिया। जेई संवर्ग की ओर से लगाए जा रहे आरोपों को सिरे से खारिज किया। कहा कि सीधी भर्ती के सहायक अभियंता भी उत्तराखंड के ही मूल निवासी हैं। एसोसिएशन के महासचिव राहुल चानना ने कहा कि नैनीताल हाईकोर्ट ने अपने आदेश के पैरा संख्या-12 में स्पष्ट किया था कि यूपीसीएल में लागू नियमों के अनुसार रोटा कोटा लगाते हुए वरिष्ठता का निर्धारण किया जाना है। इसी नियम के अनुसार वरिष्ठता निर्धारित हुई है। दूसरा भ्रम फैलाया जा रहा है कि विज्ञापन की तारीख से वरिष्ठता नहीं दी जा सकती। इस सम्बन्ध में यूपीसीएल में लागू सेवा नियमावली के ज्येष्ठता के नियम 19(4) में साफ है कि जहां रोटा कोटा का सिद्धांत लागू है, वहां यदि किसी वर्ष में किसी एक संवर्ग के अभ्यर्थी देरी से नियुक्त हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में ज्येष्ठता का निर्धारण उसी तरह होगा, जैसा कि समय पर नियुक्ति होने पर होता। इसी नियम के अनुसार वरिष्ठता हुआ है। तीसरा भ्रम फैलाया जा रहा है कि मूल निवासी पदोन्नत सहायक अभियन्ताओं की पदोन्नति नहीं की जा रही है। जबकि हकीकत ये है कि सीधी भर्ती के अभियंता भी उत्तराखंड के ही मूल निवासी हैं। ज्येष्ठता सूची में सीधी भर्ती और पदोन्नत सहायक अभियंताओं को एक एक के अनुपात में रखा गया है। इससे दोनों संवर्ग को अधिशासी अभियंता के पद पर पदोन्नति का समान और बराबर का अवसर मिलेगा। अब मैनेजमेंट जल्द प्रमोशन सुनिश्चित करे।