देहरादून। युवती को रास्ते में रोककर दुष्कर्म का प्रयास करने के दोषी को कोर्ट ने सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। स्पेशल फास्ट ट्रैक जज पंकज तोमर की अदालत ने दोषी पर कुल 26 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड में से बीस हजार रुपये पीड़िता को देने होंगे। दोषी को न्यायालय परिसर से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि युवती ने 20 फरवरी 2018 को कालसी थाने में मुकदमा दर्ज कराया। बताया कि उसकी मां स्कूल में भोजन माता का काम करती हैं। 19 फरवरी 2018 को उनकी मां की तबीयत खराब थी। मां ने उसे ही स्कूल में खाना बनाने के लिए भेज दिया था। युवती स्कूल में खाना बनाकर वापस लौट रही थी तो क्षेत्र के ही रहने वाले रूप सिंह ने उसे रास्ते में रोक लिया। उसके साथ जबरन दुष्कर्म की कोशिश की। विरोध करने पर मारपीट की। इस दौरान उसने युवती को दांतों से काट भी लिया। युवती ने शोर मचाया तो क्षेत्र के कई लोग उसे बचाने के लिए आ गए। दो महिलाओं ने उसे रूप सिंह के चंगुल से बचाया। पुलिस ने इस शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और अगले दिन रूप सिंह को गिरफ्तार कर लिया। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस ने नियत समय पर चार्जशीट दाखिल की। अदालत में ट्रायल के दौरान कुल आठ गवाह पेश किए गए। इनमें से दो चश्मदीद गवाह भी थे। डॉक्टरों ने युवती के शरीर पर कुल आठ चोट होने की पुष्टि की। अदालत ने बुधवार को रूप सिंह को दोषी पाते हुए दुष्कर्म के प्रयास में सात साल और मारपीट के दोष में तीन माह की सजा सुनाई। दोनों धाराओं में कुल 26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।