शराब तस्करों की जमानत याचिका खारिज
अल्मोड़ा। जिले के मासी में शराब की तस्करी करने वाले दो की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आरोपियों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से
जमानत याचिका न्यायालय में पेश की। शनिवार को बहस के बाद अपर सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार पांडे की अदालत ने आरोपी दीपक सिंह बिष्ट निवासी ग्राम
मासी थाना चौखुटिया और आरोपी जयचंद्र पांडे उर्फ गुड्डू पांडे निवासी बेरी पड़ाव हल्द्वानी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
अभियोजन के ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि बीते 10 जुलाई की रात मासी के पास वाहन संख्या यूके 01 सीए 1042 से 149 पेटी
पुलिस ने बरामद की थी। इसकी कीमत 8 लाख 50 हजार रुपये थी। आरोपियों ने पुलिस को शराब के संबंध में फर्जी एफएल 36 के कागजात दिखाये गये। जो
बरामद शराब से मेल नहीं खाये। आबकारी निरीक्षक तारा चंद्र पुरोहित ने एफएल 36 को अल्मोड़ा एफएल टू प्रभारी कार्यालय से जारी नहीं किये जाने और बरामद
शराब परिवहन किये जाने के मार्ग को भी गलत करार दिया। आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर अवैध शराब को वैध दर्शा कर ले जाया जा रहा था।
जमानत मिलने पर आरोपियों के द्वारा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ व मिटा सकते हैं। फिर से इस तरह का अपराध दोहरा सकते हैं। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का
परिसीलन कर आरोपियों की जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज की।