व्यापार संघ, र्केट अधिकारियों की बैठक में सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधन पर चर्चा
अल्मोड़ा। छावनी परिषद अधिकारियों के साथ हुई नगर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की बैठक में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग प्रतिबंधन को लेकर गहन चर्चा हुई। छावनी अधिकारियों ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक का सामान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पूर्णत: प्रतिबंधित है तथा इसके प्रयोग पर जुर्माने और कार्रवाई का प्रावधान है। व्यापार संघ पदाधिकरियों ने सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर कार्रवाई से पूर्व प्रशासन को जागरूकता कार्यक्रम चलाने पर जोर दिया।
र्केट कार्यालय के सभागार में आयोजित बैठक में छावनी परिषद के स्वच्छता निरीक्षक अजय प्रताप सिंह और चंदन कुमार सौनिक ने व्यापार मंडल पदाधिकारियों को अवगत कराया कि उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सिंगल यूज प्लास्टिक मसलन वूवन बैग, सिलवर फइल लगा पैकिंग का सामान, प्लास्टिक के गिलास-प्लेट-चम्मच आदि पूर्णत: प्रतिबंधित हैं तथा इसका उल्लंघन करने पर जुर्माने व कार्रवाई का प्रावधान है। व्यापार मण्डल पदाधिकारियों ने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन किया जाएगा। लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंधन को लेकर कई व्यवहारिक दिक्कतें सामने आ रही हैं। कहा कि प्रशासन को जागरूकता कार्यक्रम चला कर इस विषय पर व्यापारियों एवं आम जनता को जागरूक करना चाहिए। व्यापारियों और आम जनता को अभी यह समझ नहीं आ रहा कि किस तरह के प्लास्टिक पर बैन है, क्योंकि बाजार में बहुत सी चीजों पर प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। कहा कि शासन-प्रशासन को इसके लिए समय देते हुए जागरूकता कार्यक्रम चलाना चाहिए। कहा कि छोटे व्यापारी पर तो जुर्माना आदि लगा दिया जाता है, लेकिन जिन कारखानों में इन पलिथिनों को बनाया जाता है, मुख्य रूप से उन जगहों पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि बाजार पर पहुंचेगा ही नहीं, तो उसका इस्तेमाल भी नहीं होगा। शासन-प्रशासन का इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। व्यापार मंडल पदाधिकारियों ने व्यापारियों से अपील की, कि व्यापार मंडल के संज्ञान में लिए बिना किसी भी सरकारी नोटिस पर हस्ताक्षर न करें। बैठक में व्यापर मंडल के अध्यक्ष मनीष चौधरी, महासचिव संदीप गोयल, उपाध्यक्ष दीपक पंत, महिला उपाध्यक्ष नेहा माहरा, कोषाध्यक्ष भुवन पाण्डे, उपसचिव विनीत चौरसिया, मीडिया प्रभारी सोनू सिद्दीकी आदि मौजूद रहे।