जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी : जिले की एकल (निराश्रित) महिलाएं भी स्वरोजगार कर सकेगी। एकल महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने में सरकार मदद करेगी। एकल महिलाएं मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का लाभ ले सकती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए एकल महिलाएं 31 जुलाई 2025 तक आवेदन कर सकती है।
ऐसी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग की मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रशिक्षण व ऋण दिया जाएगा। योजना के तहत महिलाओं को प्रशिक्षण देने के साथ ही अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 2 लाख तक का लोन 75 फीसदी सब्सिडी में दिया जाएगा। योजना के तहत आवेदन करने वाली महिलाओं का चयन जिला स्तरीय कमेटी द्वारा किया जाएगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी देवेंद्र थपलियाल ने बताया कि एकल (निराश्रित) महिलाओं की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना संचालित की जा रही है। बताया कि योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रशिक्षण के बाद 2 लाख तक का लोन 75 फीसदी सब्सिडी पर स्वरोजगार शुरू करने के लिए दिया जाएगा। बताया कि स्थाई या मूल निवासी एकल महिलाएं 31 जुलाई तक आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकती है।