पेपर लीक के आरोपियों की जमानत रद कराने हाईकोर्ट पहुंची एसआईटी
नैनीताल। हाईकोर्ट ने यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में सात आरोपियों को मिली जमानत को चुनौती देने वाली सरकार की याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ ने सातों आरोपियों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है। एसटीएफ ने जमानत पर रिहा कुलवीर सिंह, जगदीश गोस्वामी, दिनेश चंद्र जोशी, बलवंत सिंह रौतेला, चंदन मनराल, मनोज जोशी, मनोज जोशी की जमानत निरस्त करने को याचिका दायर की है। इन पर पेपर लीक करने का आरोप है। इनके खिलाफ यूकेएसएसएससी ने देहरादून में केस दर्ज कराया और पुलिस ने इन्हें जेल भेज दिया। पर एडीजे कोर्ट देहरादून से इन आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। एसटीएफ ने एडीजे कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है और कोर्ट से मांग की है कि इनके जमानत आदेश को निरस्त किया जाए। क्योंकि एसटीएफ को इनके खिलाफ जांच के दौरान कई साक्ष्य मिले हैं। एसटीएफ ने पेपर लीक में 42 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जिसमें कई आरोपियों को निचली अदालत से जमानत मिल चुकी है।