हरिद्वार में स्लटरिंग पर रोक बरकरार

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नैनीताल। हाईकोर्ट ने हरिद्वार में स्लटरिंग पर रोक को बरकरार रखा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 नवंबर की तिथि तय की है। बुधवार को याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि मामले में शीघ्र सुनवाई की जाए, क्योंकि सरकार पूरे हरिद्वार जिले में स्लटरिंग पर रोक नहीं लगा सकती। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि सरकार ने केवल स्लटरिंग पर रोक लगा रखी है खाने पर नहीं। मामले के अनुसार सरकार ने तीन मार्च 2021 में शासनादेश जारी कर हरिद्वार जिले में स्लटर हाउस पूर्ण रूप से बंद कर दिए थे। जबकि पहले धार्मिक स्थलों तक ही यह आदेश लागू था। जिसके खिलाफ मंगलौर निवासी इफ्तिकार व अन्य ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि सरकार धार्मिक क्षेत्रों में मांस की बिक्री प्रतिबंधित कर सकती है, लेकिन पूरे जिले में बंद नहीं कर सकती। यह उनका संवैधानिक अधिकार है। सरकार का यह आदेश अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करने वाला है। याचिका में यह भी कहा गया है कि मंगलौर, रुड़की में 87 फीसदी मुस्लिम रहते हैं।

 

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