स्मैक रखने वाले आरोपी को दो वर्ष की सजा
हरिद्वार। स्मैक के साथ पकड़े गए आरोपी युवक को विशेष जज एनडीपीएस एक्टध्अपर सत्र न्यायाधीश रितेश कुमार श्रीवास्तव ने दोषी करार देते हुए दो वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि दो अप्रैल 2021 को नगर कोतवाली क्षेत्र की खड़खड़ी पुलिस चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक दिलबर सिंह कंडारी अपने सहकर्मियों के साथ ड्यूटी पर तैनात थे। सूचना मिली कि रेलवे फाटक खड़खड़ी के पास एक संदिग्ध व्यक्ति स्मैक लेकर आने वाला है। मुखबिर के इशारे पर पुलिस टीम ने एक संदिग्ध व्यक्ति को मौके पर ही पकड़ लिया था। जिसकी पहचान श्याम गुप्ता पुत्र गंगाराम निवासी ब्रह्मपुरी बाईपास रोड हरिद्वार के रूप में हुई। पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास से 10 ग्राम स्मैक बरामद हुए थे। शुक्रवार को कोर्ट ने सजा सुनाते हुए आरोपी युवक की जेल में बिताई अवधि उक्त सजा में समायोजित करने के आदेश भी दिए हैं।