स्टार प्रचारकों को निर्वाचन आयोग ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए
रुद्रप्रयाग। कोविड-19 महामारी के दौरान विभिन्न राज्यों में होने वाले सामान्य व उप निर्वाचनों को पारदर्शी बनाने के लिए स्टार प्रचारकों को निर्वाचन आयोग ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। साथ ही इनकी संख्या भी कम की है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एसपी डोभाल ने बताया उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर कोविड-19 के दौरान निर्वाचन के सुव्यवस्थित और पारदर्शी चुनाव संपन्न किए जाने है। निर्वाचन के दौरान मान्यता प्राप्त दलों के लिए स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या पहले 40 रखी गई थी, जिसे घटाकर अब 30 कर दी गई है। अमान्यता प्राप्त दलों के लिए 20 के स्थान पर 15 स्टार प्रचारक निर्धारित किए गए हैं। स्टार प्रचारकों की सूची जमा करने की अवधि सात दिन से बढ़ाकर दस दिन की गई है।