चंडीगढ़ में दिवाली व गुरुपर्व पर ग्रीन पटाखे फोडऩे की अनुमति, उल्लंघन पर सख्त कानूनी कार्रवाई

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चंडीगढ़, एजेंसी। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से जारी आदेशों के अनुसार शहर में केवल ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी है। चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर की ओर से जारी आदेश के अनुसार गुरुपर्व के अवसर पर सुबह चार से शाम पांच तक और दिवाली पर रात में आठ से लेकर 10 बजे तक पटाखे चला सकेंगे। डिप्टी कमिश्नर विनय प्रताप सिंह की ओर से जारी आदेश के मुताबिक साइलेंस जोन के 100 मीटर की दूरी पर ही पटाखे चलाने की अनुमति होगी। दशहरे पर भी पुतला दहन के दौरान सिर्फ पुतले में ही पटाखे डाले जा सकेंगे।
नियम और आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने दशहरा, दिवाली और गुरुपर्व के मौके पर सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी है। शहर में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण पाने और उसे कम करने के लिए यूटी प्रशासन की ओर से यह फैसला लिया है। बतादें 23 अक्तूबर, 2018 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश के तहत दशहरा या दिवाली जैसे अन्य उत्सवों में सिर्फ रात आठ से 10 बजे तक ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा एक दिसंबर] 2020 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनलए नई दिल्ली ने निर्देश जारी किए थे, जिसमें देश के उन शहरों में पटाखों की बिस्र5ी बंद कर दी थी, जहां प्रदूषण सामान्य से ज्यादा है। यूटी प्रशासन की ओर से पिछले वर्ष भी ग्रीन पटाखों की बिक्री और इन्हें चलाने की अनुमति दी गई थी।

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