श्रीनगर गढ़वाल : गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव को शांतिपूर्ण और विधिवत रूप से संचालित करने को लेकर उपजिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर द्वारा बिड़ला परिसर के चारों ओर 200 मीटर परिधि क्षेत्र में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 (पूर्व की धारा 144) लागू कर दी गयी है। यह आदेश आगामी 28 सितम्बर सांय पांच बजे तक प्रभावी रहेगा। जिससे सम्बन्धित क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे।
परीक्षा में ड्यूटी दे रहे कर्मचारियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव को लेकर शनिवार 27 सितम्बर को बिड़ला परिसर में ही मतदान होने जा रहा है। जिसके लिए बिड़ला परिसर और विवि चौरास परिसर के छात्र-छात्राएं बिड़ला परिसर में बने 14 मतदान केंद्रों पर प्रात: आठ बजे से अपराह्न दो बजे तक मतदान करेंगे। उपजिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर नुपुर वर्मा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सक्षम अधिकारी की बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति छात्रसंघ चुनाव केंद्र में प्रवेश नहीं करेगा। बिना अनुमति के जनसभा और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग भी नहीं होगा। बिना पूर्व अनुमति के जुलूस भी नहीं निकाल पाएंगे। उपजिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी कर कहा है कि बिड़ला परिसर चुनाव केंद्र की 200 मीटर की परिधि के साथ ही शहर के अंतर्गत भी यह आदेश 28 सितम्बर सांय पांच बजे तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करना धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। गढ़वाल केंद्रीय विवि छात्रसंघ चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए उपजिला मजिस्ट्रेट कीर्तिनगर नीलू चावला द्वारा भी विवि चौरास परिसर के चारों ओर 500 मीटर को धारा 163 के अंतर्गत निषिध क्षेत्र घोषित कर दिया है। बिना पूर्व अनुमति के कोई भी व्यक्ति विवि चौरास परिसर के चारों ओर 500 मीटर के क्षेत्र में लाठी डंडा, हाकी स्टिक लेकर नहीं चलेगा। सुरक्षा बल और ड्यूटी पर तैनात अन्य कर्मचारियों, अधिकारियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। विवि चौरास परिसर क्षेत्र के लिए यह प्रतिबंध शुक्रवार अपराह्न दो बजे से शनिवार 27 सितम्बर को अपराह्न दो बजे तक प्रभावी रहेगा। (एजेंसी)