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सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाने से फिर किया इनकार, एनटीए से मांगा जवाब

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नई दिल्ली ,। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से नीट-यूजी- 2024 काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाने से फिर इनकार कर दिया है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नई याचिकाओं को लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ते हुए उन्हें 8 जुलाई को सुनवाई के लिए तय किया है। पिछले हफ्ते भी मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक से इनकार कर दिया था।इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी 2024 में कथित अनियमितताओं की सीबीआई से जांच कराने के अनुरोध वाली याचिकाओं पर पिछले सप्ताह केंद्र एवं एनटीए से जवाब मांगा था। केंद्र तथा एनटीए ने 13 जून को सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया था कि उसने एमबीबीएस और ऐसे अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा देने वाले 1,563 अभ्यर्थियों को दिए गए कृपांक रद्द कर दिए हैं।केंद्र ने यह भी कहा कि ऐसे अभ्यर्थियों के पास या तो दोबारा परीक्षा देने या नष्ट हुए समय की क्षतिपूर्ति के लिए उन्हें दिए गए कृपांकों को छोडऩे का विकल्प होगा। नीट-यूजी परीक्षा पांच मई को 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी और इसमें लगभग 24 लाख उम्मीदवारों ने भाग लिया था। परिणाम 14 जून को घोषित होने की उम्मीद थी, लेकिन उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पहले पूरा हो जाने के कारण इसे चार जून को ही घोषित कर दिया गया।पेपर लीक आरोपों के कारण कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए और सात उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में मामले दायर किए गए। कथित अनियमितताओं की जांच की मांग को लेकर 10 जून को दिल्ली में बड़ी संख्या में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। एनटीए के इतिहास में अभूतपूर्व रूप से 67 छात्रों ने 720 अंक प्राप्त किए, जिनमें हरियाणा के फरीदाबाद के एक ही केंद्र के छह छात्र शामिल हैं। इसके बाद परीक्षा को लेकर संदेह पैदा हो गया।

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