देश-विदेश

प्रदूषण को लेकर भडक़ा सुप्रीमकोर्ट , कहा: पंजाब में अफसर किसानों को दे रहे दिमाग, 4 बजे के बाद जलाओ पराली

Spread the love
Backup_of_Backup_of_add

नई दिल्ली ,राजधानी दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ग्रेप 4 के प्रतिबंध हटाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर के इलाके में 2 दिसंबर तक ग्रेप 4 के प्रतिबंध लागू रहने का फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रेप-4 को लागू करने के दौरान लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई जारी रखने की बात कही है और कहा कि यह गंभीर मसला है। इसलिए हम इस पर सुनवाई करते रहेंगे।
इसी बीच पंजाब को लेकर बेंच ने कहा कि एक मीडिया रिपोर्ट कहती है कि पंजाब के अधिकारी किसानों को कह रहे हैं कि वे शाम को 4 बजे के बाद पराली जलाएं। ऐसा करने से वे सैटेलाइट की नजर में नहीं आएंगे। बेंच ने कहा कि ऐसा करना गलत है और अदालत के आदेश की अवमानना है। अदालत ने कहा कि हमें पलूशन से निपटने के लिए कोई स्थायी समाधान ही निकालना होगा। बेंच ने कहा, ‘पंजाब सरकार अपने अधिकारियों को आदेश दे कि वे किसानों को ऐसी सलाह न दें कि 4 बजे के बाद पराली जलाई जा सकती है। ऐसा करना आदेश का उल्लंघन है। अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आदेश का पालन करें। इसकी बजाय यदि वे पराली जलाने के लिए किसानों को दिमाग दे रहे हैं तो यह गलत बात है।’
कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई में हम पराली जलाने, ट्रकों की एंट्री और पटाखों पर बैन को लेकर विचार करेंगे। अदालत ने कहा, ‘हमारे पास एक ऐसी मशीनरी होनी चाहिए, जिससे यह डेटा मिल सके कि कौन कब पराली जला रहा है। यह मॉनिटरिंग 24 घंटे की होनी चाहिए। यह एक गंभीर समस्या है और इसी के चलते पलूशन बढ़ता जा रहा है। पंजाब समेत संबंधित राज्य इस पर रोक लगाने में बहुत धीरे ऐक्शन ले रहे हैं।’ अदालत ने एक मीडिया रिपोर्ट का जिक्र किया, जिसमें दावा किया गया था कि अफसर सलाह देते हैं कि 4 बजे के बाद किसान पराली जला सकते हैं। सरकार तुरंत इस पर ऐक्शन ले।
00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!