सुप्रीम कोर्ट ने कहा- शिक्षा प्रणाली को वित करने वालों के साथ कड़ाई से निपटा जाएगा

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नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी 2016 के प्री-यूनिवर्सिटी प्रश्नपत्र लीक मामले में आरोपित को जमानत देने के कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए की।
प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी़ रामसुब्रमणियन की पीठ ने कर्नाटक सरकार की याचिका पर नोटिस भी जारी किया। राज्य सरकार ने पिछले साल आरोपित को जमानत देने के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।
पीठ ने कहा, श्हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला में क्या हुआ। हमारे सामने लगातार इस तरह के मामले आ रहे हैं, जिसमें शिक्षा व्यवस्था को वित किया जा रहा है और बिगाड़ा जा रहा है। जो लोग इस व्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं, हम उन्हें बताना चाहते हैं कि उनके साथ सख्ती से पेश आया जाएगा।श्
बता दें कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने पिछले साल 28 फरवरी के अपने फैसले में प्रश्नपत्र लीक मामले में आरोपित शिवकुमारैया उर्फ गुरुजी को जमानत दे दी थी। एक अन्य याचिका पर पीठ ने हाई कोर्ट के 13 दिसंबर, 2019 के फैसले पर भी रोक लगा दी, जिसमें इस मामले में सह-आरोपित श्रीओबल राजू को जमानत दी गई थी।
पुलिस ने इस मामले में मार्च, 2016 में बेंगलुरु में आइपीसी की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था। शिवकुमारैया उर्फ गुरुजी और ओबल राजू समेत कई लोग इसमें आरोपित बनाए गए हैं। कर्नाटक पुलिस ने इससे पहले भी प्रश्नपत्र लीक से जुड़े कई अन्य मामलों में भी शिवकुमारैया को गिरफ्तार किया था।

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