कार्य पूर्ण न करने पर आपदा एक्ट में होगी कार्यवाही।
चमोली : ग्रामीणों द्वारा नैल पत्थरकटटा मोटर मार्ग घाढी गधेरा पर निर्मित पुल में की गयी लापरवाही को लेकर जिलाधिकारी से शिकायत की गयी थी। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने उपजिलाधिकारी गैरसैंण को इस पुल का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे।
जिलाधिकारी ने बताया कि रिपोर्ट के अनुसार ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी के द्वारा नैल पत्थकटटा मोटर मार्ग पर लाटी खर्क तोक के घाढी गधेरा में पुल बनाया गया है पुल के ठीक सामने खडी चट्टान होने कारण इस स्थान पर वाहनों का चलना संभव नहीं है और उसके आगे भारी मलबा गिरा है। पुल के बेसमेंट को भी समतल नहीं किया गया है जिससे आम जनता के साथ साथ जानवरों के जंगल ले जाने का रास्ता भी खतरनाक हो गया। जिसमें जानमाल का खतरा हो सकता है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने आम जनमानस की सुरक्षा को देखते हुए प्रबंधक पीआईयू ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी व अधिशासी अभियन्ता पीएमजीएसवाई कर्णप्रयाग को तत्काल पुल एवं मार्ग को यातायात हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार 15 दिन के भीतर सुचारू करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न करने की स्थिति में कार्यदायी संस्था पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की सुसंगत धाराओं के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। (एजेंसी)