टिहरी विस्थापितों को सुविधाओं के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को जारी कघ्यिा नोटिस
नैनीताल। हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिले के सुमन नगर में टिहरी विस्थापितों को मूलभूत सुविधाओ से वंचित रहने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 31 दिसम्बर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की खण्डपीठ में हरिद्वार की जनकल्याण समिति कक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
जिसमें कहा है कि राज्य सरकार द्वारा टिहरी बांध विस्थापितों का हरिद्वार के सुमन नगर में पुनर्वास किया गया है , जहाँ पर अभी तक स्कूल, सीवर लाइन , अस्पताल सहित कई अन्य बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, इन सुविधाओं के लिए विस्थापितों को अन्य जगह जाना पड़ता है। समिति ने जनहित याचिका में प्रार्थना की है कि वहां पर रह रहे लोगो को जरूरी मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराने के सम्बंध में सरकार को निर्देश किये जाएं। जबकि इससे पूर्व विस्थापितों द्वारा राज्य सरकार व प्रसाशन को कई बार इस सम्बंध में ज्ञापन दिया जा चुका है, मगर अभी तक इसका कोई हल नहीं निकाला गया।