हाईकोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या करने पर तहसीलदार होंगी निलंबित
नैनीताल। आदेश की गलत व्याख्या करने पर हाई कोर्ट ने तहसीलदार पूनम पंत के विरुद्घ प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए निलंबित करने के निर्देश जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर को दिए हैं। साथ ही कार्रवाई की रिपोर्ट सात मई को कोर्ट के समक्ष पेश करने को कहा है।
काशीपुर निवासी मो़ इमरान ने याचिका दायर कर कहा कि वह तेली जाति का व्यक्ति है। इस जाति को राज्य सरकार की ओर से ओबीसी के रूप में मान्यता दी है। उसने 1994 के अधिनियम के प्रविधान के मुताबिक ओबीसी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था। जिसे तहसीलदार ने खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय से एक आदेश प्राप्त करना होगा।
जैसा कि छह अगस्त 2021 को एक याचिका में उसके बड़े भाई ने प्राप्त किया था। हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने तहसीलदार काशीपुर के इस निर्णय को न्यायिक धारणा के विरुद्घ मानते हुए याचिकाकर्ता को तत्काल 2021 में मो़ रिजवान बनाम उत्तराखंड सरकार में दिए निर्देशों के अनुसार ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए है। साथ डीएम को तहसीलदार को निलंबित कर हाई कोर्ट में सात मई को कार्रवाई की रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश करने को कहा है।