गांजा तस्करी में तीन आरोपियों को दस-दस साल की सजा

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अल्मोड़ा। गांजा तस्करी के एक मामले में तीन आरोपियों को दस-दस साल की सजा और एक लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया है। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 7 मार्च 2021 को भतरौंजखान पुलिस ने जैनल पुल के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान वाहन संख्या डीएल 01 सीडब्लू 6889 को रोका। तलाशी लेने पर वाहन में सवार तीनों आरोपियों के कब्जे से 78़890 किलो गांजा बरामद की गई। पुलिस ने मौके पर गांजे को सील कर तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा। अभियोजन की ओर से न्यायालय में छह गवाह पेश किये गये। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गहावों का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी शमीम, सोनू और हेमंत सिंह निवासी मझोला जिला मुरादाबाद को दस-दस साल की सजा और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। तीनों आरोपियों को दस-दस साल की सजा और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन आरोपियों को तीन माह का अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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