उत्तराखंड

महिला से दुष्कर्म के दोषी हकीम को दस साल की कठोर कैद

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हरिद्वार। एफटीएससी/अपर जिला जज चंद्रमणि राय की अदालत ने झाड़-फूंक के बहाने महिला से दुष्कर्म और पति की मौत का भय दिखाने के मामले में हकीम को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने हकीम को दस साल के कठोर कारावास और 60 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 19 नवम्बर 2020 में कोतवाली रानीपुर क्षेत्र के एक गांव में हकीम पर पीड़ित महिला से झाड़-फूंक के बहाने इलाज के दौरान दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। यही नहीं, आरोपी हकीम ने घटना के बारे में किसी को बताने पर पीड़ित महिला को उसके पति की मृत्यु होने का डर दिखाया था। कई दिनों से डरी-सहमी पीड़ित महिला ने सारी आपबीती अपने पति को बताई थी। इसके बाद पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया था कि पड़ोसी महिला उसे हकीम के पास दवाई दिलाने के लिए ले गई थी। आरोप लगाया था कि हकीम ने दुकान में अंदर ले जाकर नशीला पदार्थ सुंघाकर दुष्कर्म किया था। पीड़िता को होश आने पर अपने साथ दुष्कर्म होने का अंदेशा हो गया था।

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