जयन्त प्रतिनिधि
पौडी। करो ना संक्रमण की रोकथाम की दिशा में जिला मजिस्ट्रेट डा, जोगाडंदे ने जनपद पौडी गढवाल के नगर निगम कोटद्वार व स्वर्गश्राम जोंक नगर पंचायत छेत्र मे धारा 144 व आपदा अधिनियम लागू कर दिया है।
अपने आदेश मे जिला मजिस्ट्रेट डा, जोगाडंदे ने कहा है कि कोटद्वार नगर निगम छेत्र में सोमवार 26 अप्रेल कि साँय 7 बजे से 3 मई कि सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके अलावा धारा 144 के लागू होने पर एक स्थान पर 4 लोगो से अधिक एकत्रित नहीं होगे।
अपने आदेश मे जिला मजिस्ट्रेट ने खा है इस दोरान आवश्यक सेवाओं के सरकारी कार्यालय बेंको के अलावा सभी कार्यालय बंद रहेंगे साथ ही आवश्यक वस्तुओ की दुकानें दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगी।