अस्थायी कार्यालय के लिए आप के अनुरोध पर छह सप्ताह के भीतर फैसला ले केंद्र

Spread the love

-दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा
नई दिल्ली, दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह अस्थायी कार्यालय के लिए आम आदमी पार्टी (आप) के अनुरोध पर छह सप्ताह के भीतर फैसला करे।केंद्र सरकार ने आप को राउज एवेन्यू स्थित उसका वर्तमान कार्यालय 15 जून तक खाली करने का निर्देश दिया है।न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि आप को दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) मार्ग पर कार्यालय के लिए उस आवासीय इकाई की मांग करने का कोई हक नहीं है जहां वर्तमान में उसके एक मंत्री रह रहे हैं और पार्टी का अस्थायी कार्यालय ले जाना चाहती है।हालांकि अदालत ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि आप को भी सरकारी आवास के जेनरल पूल से एक इकाई के आवंटन का हक है। उसने आप के आवेदन को अस्वीकार करने की पीछे अनुपलब्धता के तर्क को खारिज कर दिया।आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने तर्क दिया कि एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में कार्यालय निर्माण के लिए स्थायी तौर पर भूमि आवंटन तक अस्थायी कार्यालय के लिए जगह पाना आप का हक है।उन्होंने कहा कि डीडीयू मार्ग पर रह रहे आप के एक मंत्री अपना आवास छोडऩे के लिए तैयार हैं।अस्थायी कार्यालय के लिए आवंटन के अलावा स्थायी तौर पर भूमि आवंटन का केंद्र को निर्देश देने का मांग वाली आप की याचिका पर सुनवाई के लिए अदालत ने 15 जुलाई की तारीख तय की है।इस याचिका में जमीन के राष्ट्रीय राजधानी के केंद्र में स्थित होने और अतिक्रमण मुक्त होने की जरूरतों पर जोर दिया गया है ताकि जल्द से जल्द निर्माण शुरू किया जा सके।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *