जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी : सिविल जज(जूडि)/न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी प्रतीक्षा केसरवानी की अदालत ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए एक व्यक्ति को टक्कर मारने के आरोपी को दोषमुक्त करार दिया है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल आठ गवाह प्रस्तुत किए गए।
पौड़ी तहसील क्षेत्र के ओजली गांव निवासी गिरीश लाल को 29 दिसंबर 2023 को एक वाहन चालक ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। बेटी दीक्षा ने राजस्व उप निरीक्षक खोलाचौरी सितोनस्यूं-दो में तहरीर देकर मामले में प्राथमिकी दर्ज करवाई। जिसमें उन्होंने अमित कुमार, नगुण तहसील, सहारनपुर यूपी पर आरोप लगाया कि उसने डांडापानी के समीप पिता गिरीश लाल को टक्कर मारी और गंभीर हालत में छोड़कर भाग निकला। आरोपी को देवप्रयाग चौकी में पकड़ लिया गया। आरएसआई ने 31 दिसंबर को लापरवाही से वाहन चलाने की संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया व दो जुलाई 2024 को मामला कोर्ट पहुंचा। पीड़ित ने अदालत को बताया कि वह देहरादून से बस में सवार होकर अपने घर ओजली आ रहा था, अपराह्न करीब 3 बजे डांडापानी कस्बे में बस रूकी और वह शौचालय के लिए उतर गए। इसी बीच पौड़ी की ओर से आ रही यूपी नंबर के वाहन ने उन्हें सामने से जोरदार टक्कर मारी। लोगों ने वाहन का नंबर नोट कर लिया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता टीका प्रसाद उपाध्याय ने बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल आठ गवाह प्रस्तुत किए गए। अभियोजन पक्ष अदालत में आरोप सिद्ध करने में असफल रहा। जिस पर अदालत ने आरोपी को दोषमुक्त करार दिया।