टिहरी में र्केटीन संचालक और पांच व्यापारियों पर 7़91 लाख अर्थदंड, एडीएम रामजी शरण की अदालत ने दिए आदेश
नई टिहरी। एडीएम कोर्ट ने एक र्केटीन संचालक और पांच व्यापारियों पर सात लाख 91 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। गुरुवार को नई टिहरी स्थित अपने कार्यालय में खाद्य सुरक्षा अभिहित अधिकारी महिमानंद जोशी ने पत्रकार वार्ता में इस आदेश की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 में सुरसिंगधार नर्सिंग कालेज में बनाए कोविड सेंटर से चना दाल का सैंपल लिया गया था जो जांच में मानकों के तहत नहीं मिला। चने की दाल में सीलन थी और उसके दाने भी टूटे हुए थे। इस मामले में एडीएम रामजी शरण की अदालत ने मैसर्स पंवार जनरल र्केटीन एंड र्केटरिंग संचालक पर पांच लाख रुपये का अर्थदंड लगाने के आदेश दिए हैं।
इसी सेंटर से वर्ष 2021 में चावल के सैंपल भी लिए गए। वह भी जांच में मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। इस मामले में भी एडीएम न्यायालय ने उक्त संचालक पर ढाघ्ई लाख रुपये का अर्थदंड लगाया। महिमानंद जोशी ने बताया कि इसके अलावा घनसाली, थत्यूड़ और चंबा में चार दूध व्यापारियों पर भी दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। चंबा में एक सब्जी की दुकान पर गंद्गी पाए जाने पर दुकान संचालक पर एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। महिमानंद जोशी ने बताया कि खाद्य पदार्थों के सैंपल का अभियान लगातार जारी है।
लैंसडौनरू लैंसडौन में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मिठाई के डिब्बों को पैक करने वाली फिल्म समेत विभिन्न प्रतिबंधित वस्तुओं को प्रयोग करते हुए दस व्यापारियों का चालान काटा गया। गुरुवार को उपजिलाधिकारी स्मृता परमार के नेतृत्व में र्केट बोर्ड व पुलिस की संयुक्त टीम ने सदर बाजार में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ औचक छापामारी की। प्रशासन की इस कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मच गया।
संयुक्त दल ने सब्जी मंडी, मीट मार्किट समेत सदर बाजार के विभिन्न प्रतिष्ठानों में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करते हुए दस व्यापारियों को दोषी पाया। एसडीएम स्मृता परमार ने बताया कि सभी व्यापारियों के खिलाफ एक हजार रुपये का चालान काटा गया है। इस दौरान एसडीएम ने व्यापारियों से आह्वान किया कि एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
यदि कोई भी व्यापारी भविष्य में इसका प्रयोग करने का दोषी पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ने व्यापारियों से लैंसडौन को स्वच्छ रखने के लिए सभी से सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने के लिए सहयोग मांगा। इस दौरान नायब तहसीलदार हरीश जोशी, र्केट सफाई निरीक्षक दीपक मिश्रा भी मौजूद रहे।