नैनीताल में कोविड नियमों के उल्लंघन पर हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार, कहा, हिल स्टेशनों पर वीकेंड कर्फ्यू पर करें विचार

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नैनीताल। हाई कोर्ट ने नैनीताल में बिना आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट के पर्यटकों को एंट्री देने, पर्यटन स्थलों पर कोविड प्रोटोकल की धज्जियां उड़ने के मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए वीकेंड पर कर्फ्यू लगाने पर विचार करने को कहा है। कोर्ट ने चारधाम यात्रा मामला सुप्रीम कोर्ट में होने का हवाला देते हुए किसी तरह का आदेश पारित करने से मना कर दिया।
सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर की ओर से चारधाम के गर्भगृह से पूजा-अर्चना की लाइव स्ट्रीमिंग को शास्त्र सम्मत नहीं होने का जिक्र किया तो कोर्ट ने कहा कि उस शास्त्र की जानकारी दो। बुधवार को अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली, सच्चिदानंद डबराल, अनू पंत की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने दैनिक जागरण में सात जुलाई को प्रकाशित खबर कोविड जांच कराए बिना पहुंच रहे पर्यटक, खबर का संज्ञान लिया। कोर्ट ने कहा कि नैनीताल ज्यूडिशियल राजधानी है, यह समझना चाहिए। माल रोड पर कोविड नियमों का उल्लंघन हो रहा है।

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