विधिक सेवाओं की दी जानकारी

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जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से केंद्रीय विद्यालय में मानसिक रूप से बीमार व दिव्यांगों जनों को विधिक सेवाओं की जानकारी दी गई।
शिविर में प्राधिकरण के संदीप कुमार तिवारी ने कहा कि हर मानसिक समस्या गंभीर मनोरोग नहीं है। हमारे समाज के द्वारा इनके साथ किए जाने वाले भेदभाव को दूर करने के लिए सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 लागू किया गया है। इस कानून में मानसिक रोगियों के अधिकार कानूनी सुरक्षा व इलाज की सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति के आस-पास ऐसा कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित पाया जाता है तो उसकी सूचना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दी जाए। जिससे ऐसे लोगों के उपचार संरक्षण हेतु निशुल्क विधिक सहायता दी जा सके। साथ ही उन्होंने विधिक सेवा संस्थानों के क्रियाकलापों, उद्देश्यों व नालसा की विभिन्न लाभकारी योजनाओं, सूचना का अधिकार, मोटरयान अधिनियम, विधि विवादित किशोरों के अधिकारों, महिलाओं के अधिकारों, कोविड के कारण मृत व्यक्तियों के बच्चों के लिये राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही आर्थिक सहायता के बारे में बताया व निशुल्क काननी सेवाओं एवं प्रतिकर की भी जानकारी दी।

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