जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी : युवती के घर में घुसकर गाली-गलौज करना, जान से मारने धमकी देना व सोशल मीडिया में अभद्र शब्दावली का प्रयोग करने के आरोपी को तीन महीने के साधारण कारावास की सजा और अलग-अलग धाराओं में कुल सात हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। यह फैसला सिविल जज (सी.डि)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी अमित भट्ट की अदालत ने सुनाया है। अदालत ने आदेश में कहा कि किसी महिला का पीछा करना या जबरदस्ती संपर्क व बार-बार परेशान करना आदि अपराध की श्रेणी में शामिल हैं।
कोतवाली निवासी युवती ने बीते 13 मई को पुलिस को नामजद तहरीर दी थी, जिसमें बताया गया कि 12 मई को आरोपी प्रशांत असवाल ने उसके घर में घुसकर गाली-गलौज कर, जान से मारने धमकी दी और सोशल मीडिया में अभद्र शब्दावली का प्रयोग किया। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और 25 अगस्त को आरोप पत्र अदालत पहुंचा। गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार कर प्रशांत असवाल को तीन अलग-अलग धाराओं में दंडित करते हुए तीन महीने का साधारण कारावास और कुल सात हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषी को एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतने के भी आदेश दिए हैं।