चुनाव संबंधी कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं : सीडीओ

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मास्टर ट्रेनरों को द्वितीय चरण का दिया गया प्रशिक्षण
जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी : आगामी विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के सफल संचालन के लिए गुरुवार को विकास भवन सभागार पौड़ी में मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत कुमार आर्य की अध्यक्षता में छह विधानसभा सीटों के लिए नामित मास्टर ट्रेनरों को द्वितीय चरण का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान विधानसभाओं के लिए नामित मास्टर ट्रेनरों को मतदान प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी के साथ ही ईवीएम के रखरखाव की भी तकनीकी जानकारी दी गई।
मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत कुमार आर्य ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, चुनाव ड्यूटी के लिए नामित सभी कार्मिक और अधिकारी चुनाव आयोग के अधीन कार्य करेंगे तथा चुनाव संबंधी कार्यों में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण को गंभीरता से लेना सुनिश्चित करें तथा ईवीएम में किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण व तकनीकी जानकारी संबंधी कोई भी शंका हो, उसका समाधान करवा लें,ताकि मतदान दिवस के दिन किसी भी तकनीकी खामी से बचा जा सके।
एक दिवसीय प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर दीपक रावत ने चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से लेकर मतदान संपन्न होने तक की सभी गतिविधियों की बिंदुवार विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी कार्मिक आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन करेंगे। बताया कि मास्टर ट्रेनरों को दिया जा रहा प्रशिक्षण तीन चरण में होगा। कहा कि तृतीय चरण के प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनरों को निर्वाचन की गहनता से जानकारी दी जाएगी। यह प्रशिक्षण राजकीय डिग्री कालेज कोटद्वार में आयोजित किया जाएगा।
इस मौके पर उन्होंने मतदान दिवस के लिए सभी कार्मिकों के बीच निजी अनुभव भी साझा किए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रपत्र भरना, मतदान प्रस्थान से पूर्व तथा बाद की सभी जानकारियां मास्टर ट्रेनों को अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। इस मौके पर उन्होंने बताया कि मतदान अधिकारी को मतदान शुरू करने से पहले ईवीएम में मॉक पोल करवाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा सर्टिफिकेट जारी करना तथा एजेंट के हस्ताक्षर करवाना भी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार से लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने मॉक पोल के लिए संबंधित एजेंटों का 15 से 20 मिनट तक इंतजार करने को अनिवार्य बताया। उन्होंने मतदेय स्थल पर पीठासीन अधिकारियों के दायित्वों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बीएलओ के कार्यों तथा उनके दायित्व पर भी रोशनी डाली। मास्टर ट्रेनर दीपक रावत ने सामग्री वितरण केंद्र के तहत दी जाने वाली विभिन्न संवेदनशील सामग्रियों की भी जानकारी दी। कहा कि मतदान दिवस के पूर्व टीम को कई प्रकार के संवेदनशील लिफाफे, ईवीएम, ग्रीन पेपर सील, स्ट्रिपसिल, ब्रास सील, मतदाता सूची टेण्डन बैलेट पेपर, अमिट स्याही, इंकपेड तथा स्पेशल टैग आदि वितरित की जाएगी, जिनके सही इस्तेमाल की जानकारी मतदान टीम को होनी अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि मतदान दिवस से पूर्व सभी कार्मिक इन वस्तुओं को चेक कर ले। किसी भी प्रकार की टूट-फूट व क्षति के लिए उन्हें बदलना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि मतदान संपन्न होने के बाद सभी सामग्रियां संग्रह केंद्र राजकीय इंटर कॉलेज पौड़ी नगर में जमा होंगी।
इस मौके पर उन्होंने ईवीएम सीलिंग व जांच नियंत्रण इकाई के कैट सेट सेक्शन चेकिंग के बारे में बताया। मास्टर ट्रेनरों को मतदान की गोपनीयता के साथ-साथ पुरुष व महिला मतदाता के लिए लाइन व्यवस्था तथा तृतीय लिंग के लिए पृथक लाइन की व्यवस्था करने के बारे में बताया। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि राजनीतिक पार्टियों को मतदेय स्थल से 200 मीटर के दायरे से बाहर रखा जाएगा। इस मौके पर तीनों मतदान अधिकारियों के कर्तव्य और दायित्व के बारे में जानकारी दी गई। बताया गया कि प्रथम मतदान अधिकारी को निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी व निर्वाचन की पहचान पत्र का प्रभारी का दायित्व दिया जाता है। जबकि द्वितीय मतदान अधिकारी को अमिट स्याही का प्रभारी, प्रारूप 17-क के मतदाताओं के रजिस्टर का प्रभारी, मतदाता स्लिप जारी करने हेतु उत्तरदाई तथा निर्वाचन नामावली की सूची क्रम संख्या मिलान करने की जिम्मेदारी दी जाती है। जबकि तृतीय मतदान अधिकारी को कंट्रोल यूनिट का प्रभारी तथा मत देने हेतु कमांड जारी करने से पूर्व अमिट शाही हेतु जांच अधिकारी नामित किया जाता है। उन्होंने कहा कि मतदेय स्थल पर पीठासीन अधिकारी का निर्णय तथा दायित्व सर्वाधिक है। उन्होंने बताया कि पीठासीन अधिकारियों को मतदान की जानकारी हर 2 घंटे में अपडेट करनी होगी तथा अपने उच्चाधिकारियों को देनी होगी। प्रशिक्षण के दौरान परोक्ष मतदान के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। बताया गया कि जनपद में करीब 40 हजार प्रॉक्सी वोटर हैं। इस मौके पर उन्होंने प्रोक्सी वोटरों को मतदान प्रक्रिया संपन्न करने की भी जानकारी दी गयी। कहा कि प्रॉक्सी वोटर आरओ द्वारा अधिकृत होने के बाद ही मतदान कर सकेंगे।

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